BJP सांसद को धक्का देने के लिए Rahul Gandhi को जेल हो सकती है? जानें क्या कहते हैं नियम

Rahul Gandhi

BJP  का कहना है कि वह लोकसभा में विपक्ष के नेता Rahul Gandhi के खिलाफ पुलिस में शिकायत करेगी, क्योंकि उन पर पार्टी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी को धक्का देने का आरोप है, जिसके कारण सरंगी को मामूली चोटें आईं. Rahul Gandhi ने हालांकि दावा किया कि जब वह संसद में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे तब सरंगी ने उन्हें धक्का दिया. लेकिन जब संसद परिसर में किसी सांसद के खिलाफ पुलिस शिकायत की बात आती है, तो नियम क्या कहते हैं?

नियमों के अनुसार अगर इस मामले में कोई वीडियो सबूत नहीं है, तो यह केवल सरंगी के शब्दों का सामना Rahul Gandhi के शब्दों से होगा और इस मामले का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलेगा. लोकसभा के पूर्व महासचिव PDT आचार्य का कहना है कि यहां सबसे महत्वपूर्ण बात वीडियो सबूत होगा. अगर वीडियो नहीं है, तो एक सांसद के शब्दों का सामना दूसरे सांसद के शब्दों से होगा, और इसे साबित करना मुश्किल होगा.

इस बीच, पुलिस के सूत्रों ने कहा, “यह जानना जरूरी होगा कि क्या आरोपी (Rahul Gandhi) अपनी जगह से उठकर पीड़ित के पास गए और उन्हें चोट पहुंचाई, या फिर दोनों अपनी जगह पर थे. अगर दोनों अपनी जगह पर थे, तो इसे सिर्फ एक ‘झड़प’ माना जाएगा और इस पर कोई विशेष मंशा नहीं जोड़ी जा सकेगी.”

Rahul Gandhi
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संविधान क्या कहता है

भारत का संविधान संसद के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है, जिनमें निम्म बातें शामिल हैं:

संसद में बोलने की स्वतंत्रता.

संसद या उसकी किसी समिति में कुछ कहने या वोट देने पर सदस्य को अदालत में किसी भी कार्यवाही से छूट.

संसद द्वारा प्रकाशित किसी रिपोर्ट, कागजात या कार्यवाही पर किसी व्यक्ति के खिलाफ अदालत में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती.

संसद की कार्यवाही की वैधता को लेकर अदालतों द्वारा कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता.

संसद की कार्यवाही को बनाए रखने के लिए जो अधिकारी या सांसद शक्तियों का प्रयोग करते हैं, वे अदालत के अधिकारक्षेत्र से बाहर होते हैं.

संसद की कार्यवाही से संबंधित किसी सत्य रिपोर्ट का समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पर उसे किसी न्यायिक कार्यवाही से छूट दी जाती है, जब तक यह साबित न हो कि यह बदनीयती से किया गया है.

सांसदों पर हमले के बारे में नियम

नियमों के अनुसार, यदि किसी सदस्य को संसद के कामकाज के दौरान या संसद आने-जाने के दौरान कोई असुविधा या हमला होता है, तो इसे विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाता है. हालांकि, यह छूट तब लागू नहीं होती जब सदस्य कोई संसदीय कार्य नहीं कर रहे होते. असल में नियमों के अनुसार अगर किसी सांसद को काम पर जाते वक्त या आते वक्त रोक लिया जाता है या उन पर हमला किया जाता है, तो यह विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है.

संसद में क्या हुआ

गुरुवार को संसद में बीजेपी और कांग्रेस के बीच अंबेडकर के मुद्दे पर टकराव हुआ, जिसके दौरान बीजेपी सांसद सरंगी को मामूली चोटें आईं. सारंगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया, जिसके कारण वह गिर पड़े और उन्हें चोट आई. सारंगी को राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल में भर्ती कराया गया, और कई बड़े मंत्री और नेता जैसे पियूष गोयल और प्रहलाद जोशी उन्हें देखने पहुंचे. घटना के बाद एक बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी से कहा, “आपको शर्म नहीं आती? देखो क्या किया है, आपने उन्हें धक्का दिया.” इस पर Rahul Gandhi ने जवाब दिया, “उन्होंने मुझे धक्का दिया.” इसके बाद बीजेपी नेताओं ने उन्हें ‘गुंडागर्दी कर रहे हो’ कहा.

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