CG घपलाबाज भूपेश बघेल के FIR दर्ज, चुनाव लड़ने से पहले बुरी तरह फंसे

CG भूपेश बघेल

रायपुर। महादेव सट्टा मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित 21 लोगों के खिलाफ रायपुर की आर्थिक अपराध शाखा ने FIR दर्ज की है। EOW ने IPC के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश विश्वासघात और जालसाजी सहित कुल 7 धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है।

कांग्रेस ने पूर्व CM भूपेश बघेल को राजनांदगांव लोकसभा सीट से टिकट दिया है। ऐसे में अब एफआईआर दर्ज होने के बाद ED  के रूख पर सबकी नजरें टिकी हुई है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि एफआईआर के बाद ईडी उन्हें नामांकन दाखिल करने से रोक सकती है। यदि ईडी उन्हें ऐसा करने से रोकती है तो यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा।

निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक प्रत्याशी उनके खिलाफ दर्ज FIR या आरोप दर्ज होने की जानकारी सार्वजनिक करनी होती है। प्रत्याशी को यह बताना होता है कि उनके किस मामले में अपराध दर्ज है। साथ ही पार्टी को भी यह सूचित करना होता है कि दागी होने के बाद भी टिकट क्यों दी गई। इलेक्शन कमिशन ने इसके लिए एक प्रारूप भी तैयार किया है। मिली जानकारी के अनुसार भूपेश बघेल के खिलाफ प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 508 करोड़ रुपए लेने के आरोप में ईओडब्लू और एसीबी विंग ने FIR दर्ज की गई है।

महादेव सट्टा मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
महादेव सट्टा मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

Lok Sabha Chunav 2024 Dates: जानें आपके यहां कब होगा लोकसभा चुनाव

भूपेश बघेल पर आरोप है कि उन्होंने महादेव बैटिंग ऐप के मालिक रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर को प्रोटेक्शन देने के नाम पर 508 करोड़ रुपए लिए हैं। हालांकि ये मामला विधानसभा चुनाव 2023 से पहले सामने आने के बाद कांग्रेस नेताओं ने खंडन किया था। साथ ही ये भी कहा था कि अगर भूपेश बघेल पर आरोप लग सकते हैं तो भाजपा नेताओं पर भी आरोप लगाए जा सकते हैं। किसी के आरोप के आधार पर केस दर्ज नहीं किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल के खिलाफ महादेव एप मामले में रायपुर की आर्थिक अपराध शाखा ने बघेल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला आईपीसी की धारा 120बी, 34, 406, 420, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज किया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई के सूत्रों के मुताबिक, भूपेश बघेल और 21 अन्य के खिलाफ चार मार्च को मामला दर्ज किया गया था। लोकसभा चुनाव से पहले ये मामला कांग्रेस नेता के लिए कई समस्याएं पैदा कर सकता है।

पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ पुलिस की FIR  में आईपीसी के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, विश्वासघात और जालसाजी से संबंधित विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 11 के तहत आरोप लगाया गया है।

रायपुर, महासमुंद समेत 18 जिलों में आज भी आंधी तूफान, गरज के साथ होगी बारिश

https://www.facebook.com/webmorcha

ये भी पढ़ें...

Edit Template