BREAKING 🔴 छत्तीसगढ़ में बड़ी खबर – नई योजना लागू | 🟡 खेल: भारत की शानदार जीत | 🔵 मनोरंजन: नई फिल्म रिलीज | 🟢 WebMorcha पर पढ़ें ताजा खबरें

Gyanvapi: व्यासजी के तहखाने में पूजा की अनुमति को लेकर बुधवार को कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। पूजा करने की अनुमति मिल गई है। जिला जज की अदालत में दोनों पक्षों की बहस पूरी मंगलवार को पूरी हुई थी। तहखाने के रिसीवर डीएम हैं। ज्ञानवापी (Gyanvapi) स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा किए जाने की अनुमति मिल गई है। तहखाने में पूजा संबंधी आवेदन पर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दोनों पक्ष की तरफ से मंगलवार को बहस पूरी कर ली गई। अदालत इस प्रकरण में बुधवार को अपना आदेश सुनाएगी। आदेश की पत्रावली सुरक्षित कर ली गई है।

वादी शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सुधीर त्रिपाठी, सुभाष नंदन चतुर्वेदी और दीपक सिंह ने कोर्ट में दलील पेश की। कहा कि उनकी तरफ से दिए गए आवेदन के एक भाग को अदालत ने पहले ही स्वीकार कर लिया है। (Gyanvapi) इसके तहत व्यासजी के तहखाने को जिलाधिकारी की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। हमारा दूसरा अनुरोध है कि जो बैरिकेडिंग नंदीजी के सामने की गई है, उसे खोलने की अनुमति दी जाए।

व्यासजी के तहखाने में वर्ष 1993 के पहले के जैसे पूजा के लिए अदालत के आदेश से आने-जाने दिया जाए। इस पर अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से अधिवक्ता मुमताज अहमद और एखलाक अहमद ने आपत्ति जताई। (Gyanvapi) उन्होंने कहा कि व्यासजी का तहखाना मस्जिद का हिस्सा है। वहां पूजा की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह मुकदमा पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम से बाधित है।

तहखाना मस्जिद का हिस्सा है और वह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। लिहाजा, वहां पूजा-पाठ कि अनुमति न दी जाए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश के लिए बुधवार की तिथि नियत कर दी।

ठगी में जैकलीन भी थीं मौजूद, सुकेश के रुपयों से उड़ाई मौज, मिटाए सबूत, ED का दावा

https://www.facebook.com/webmorcha

🙏 WebMorcha को सपोर्ट करें

आपका छोटा सहयोग बड़ी पत्रकारिता

💰 अपनी पसंद से सहयोग करें
📲 इस खबर को तुरंत शेयर करें

🚨 ताजा खबर सबसे पहले पाएं!

WhatsApp से भी तेज अपडेट के लिए अभी Telegram जॉइन करें

👉 Join Telegram Channel

Comments are closed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com