महासमुंद। कोमाखान थाना अंतर्गत बाम्हनडीह के दबंगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, रविवार को एक दुग्धपालक बुजुर्ग के उपर इसलिए जानलेवा हमला कर दिया था कि उनकी भैस ने खुले जगह पर रखें पैरा को खा लिया था। इस मामले में पुलिस ने गुलशन साहू, नरोत्तम साहू एवं वार्ड पंच रामचरण ऊर्फ रामचंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है।
प्रार्थी कु. तिलेखा यादव ने पुलिस को बताया कि मैं ग्राम ब्राहमनडीह की रहने वाली हूं , दिनांक 23.02.25 को शाम को 04.00 बजे हमारे गांव के ही रहने वाले गुलशन साहू, नरोत्तम साहू एवं रामचरण ऊर्फ रामचंद्र यादव के द्वारा मिलकर जान से मारने की धमकी देते हुए अश्लील गाली गलौच कर मुझे एवं मेरे पिताजी इंद्रो यादव के साथ घर में घुसकर मारपीट किया गया है, जिससे मेरे पिताजी को गंभीर चोट आई है। जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल महासमुंद में भर्ती कराई हूं।

प्रार्थी ने बताया कि गांव में हमारा खुद का मकान है जिसमें मैं अपने माता पिता एवं छोटे भाई के साथ रहती हुं। गांव में बडे तालाब के पास में शासकीय भूमि है जिसमें गुलशन साहू लोगों का पैरा रखा हुआ था, दिनांक 23.02.2025 को शाम करीबन 04.00 बजे हमारे घर के पालतू भैंस वहां रखे पैरा को खा लिए।
भैंस ने खाया पैरा, दबंगों ने बरपाया कहर– दुग्धपालक पर टंगिया से जानलेवा हमला
इसी बात को लेकर गुलशन साहू पिता मीनालाल साहू, नरोत्तम साहू पिता मीनालाल साहू और रामचरण ऊर्फ रामचंद्र यादव पिता कुशल यादव सभी निवासी ग्राम ब्राहमनडीह एक राय होकर मेरे पिताजी इन्द्रो यादव पिता स्व0 परमानंद यादव आयु लगभग 60 साल को मां बहन की गंदी गंदी अश्लील गाली गलौच करने लगे और तीनों मिलकर हाथ मुक्का लाठी से मारपीट करने लगे तब मेरे पिताजी घबरा गये और भागकर घर आये और मुझे लडाई की बात को बताये उसी समय ये तीनों व्यक्ति भी घर आ गये और घर के दरवाजा को तोडकर घर के अंदर घुसे और पिताजी को फिर से मारने लगे।
इस दौरान गुलशन साहू अपने हाथ में डंडा रखा हुआ था और नरोत्तम साहू कांटा वाला पेड का डंडा रखा हुआ था, रामचरण मेरे पिताजी को पकड लिया और गुलशन और नरोत्तम डंडे से मेरे पिताजी को मारने लगे जिससे कि मेरे पिताजी के नाक, चेहरे एवं शरीर के अन्य हिस्सों में चोट आया जिससे की बहुत ज्यादा खून बहने लगा,
मैं अपने पिताजी को बचाने की प्रयास की तब ये लोग मेरे बाल गले को पकडकर मुझे भी मारपीट किये जिससे मुझे भी गर्दन में चोट आया है। मैं मदद के लिये जोर जोर से चिल्लाई तब पडोस में रहने वाले बुगली बाई एवं उसके पति बीरसिंग और ननकराम यादव एवं आसपास के अन्य लोग वहां पर आ गये तब ये तीनों व्यक्ति तुम लोगों को जान से मार देंगें धमकी देते हुए वहां से भाग गये। तब हम सब डायल 112 में फोन लगाये और मेरे पिताजी को उपचार के लिए जिला अस्पताल महासमुंद में ले जाकर भर्ती कराये हैं जिनका उपचार जारी है।
पुलिस ने जब्त किया टंगिया और डंडा
कोमाखान पुलिस ने अपराध दर्ज करने के बाद प्रार्थी के घर पहुंचा जहां हमले में उपयोग किए टंगिया और लाठी-डंडा को जब्त किया है।
जानें पुलिस ने किस धारा के तहत गिरफ्तार किया
बीएनएस 2023 धारा 296
किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील हरकत करता है; या। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या उसके निकट कोई अश्लील गाना, गाथागीत या शब्द गाएगा, गाएगा या बोलेगा, तो उसे तीन महीने तक की कैद या एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
बीएनएस 2023 धारा 115 (2)
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 115 (2) के तहत, जान-बूझकर किसी को चोट पहुंचाने के अपराध में सज़ा का प्रावधान है. इस धारा के तहत, एक साल तक की जेल या दस हज़ार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.
यह भी जानिए
अगर कोई व्यक्ति जान-बूझकर किसी को चोट पहुंचाता है. अगर कोई व्यक्ति यह जानते हुए भी कि उसके द्वारा किए गए कार्य से किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंच सकती है, ऐसा अपराध करता है. अगर कोई व्यक्ति धारा 122 की उप-धारा (1) में बताए गए मामले को छोड़कर, स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है. इस धारा के तहत सज़ा: एक साल तक की जेल, दस हज़ार रुपये तक का जुर्माना, दोनों सज़ाएँ.
बीएनएस 2023 धारा 351 (2)
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 351(2) के तहत, किसी व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाने या कोई काम करने के लिए मजबूर करने की धमकी देने पर दो साल तक की जेल हो सकती है. साथ ही, जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
बीएनएस 2023 धारा 333
भारतीय न्याय संहिता की धारा 333 की सजा – Punishment Of BNS Section 333 भारतीय न्याय संहिता की धारा 333 के प्रावधान अनुसार जो कोई भी किसी व्यक्ति के घर में जबरदस्ती घुस कर नुकसान पहुँचाने के अपराध का दोषी (Guilty) पाया जाएगा। उस दोषी व्यक्ति को सात साल तक की अवधि के लिए कारावास (Imprisonment) की सज़ा हो सकती है व साथ ही जुर्माना (Fine) भी देना होगा। सज़ा में कमी या बढ़ोतरी अपराध की गंभीरता और पीड़ित को पहुँचाए जाने वाले नुकसान के हिसाब से की जा सकती है।
बीएनएस 2023 धारा 3 (5)
सामूहिक आपराधिक कृत्य: अगर कई लोग मिलकर एक अपराध को अंजाम देते हैं, तो सभी लोगों को उस अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। यह नहीं देखा जाएगा कि किसने क्या किया, बल्कि सभी को समान रूप से उत्तरदायी माना जाएगा।
समान जिम्मेदारी: हर व्यक्ति जो उस आपराधिक योजना (Criminal Planning) का हिस्सा था, उसे इस तरह से जिम्मेदार ठहराया जाएगा जैसे कि उसने पूरा अपराध अकेले किया हो। इसका मतलब है कि समूह में हर व्यक्ति को वही सजा (Punishment) मिलेगी जो एक अकेले अपराधी को मिलती।