महासमुंद 18 सितम्बर 2024/ आगामी नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए प्रारंभिक तैयारियां शुरू हो गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार नगरपालिका, नगर पंचायत तथा ग्राम पंचायतों के लिए निर्वाचक नामावली (मतदाता सूची) तैयार करने के लिए तहसील स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी रवि कुमार साहू ने कहा कि किसी भी निर्वाचन की सफलता में निर्वाचक नामावली का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। अतः निर्वाचक नामावली तैयार करने के कार्य में पर्याप्त सावधानी बरती जाएं। इसमें किसी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए।
जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स श्री तोषण गिरि गोस्वामी ने पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रशिक्षण देते हुए बताया कि 01 जनवरी 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार की गई विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक नामावली को आधार मानकर नगरपालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों के लिए वार्ड वार मतदाता सूची तैयार की जाएगी। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम पंचायत वार मतदाता सूची तैयार की जाएगी। तत्पश्चात इनका प्रारम्भिक प्रकाशन कर दावा आपत्ति प्राप्त किए जायेंगे। जिसके लिए नगरीय क्षेत्रों में 16 अक्टूबर 2024 से 23 अक्टूबर 2024 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 24 अक्टूबर 2024 से 29 अक्टूबर 2024 की अवधि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई है।
इस दौरान सभी मतदान केन्द्रां में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मतदाताओं से प्रारूप क में नाम जोड़ने के लिए, प्रारूप ख में संशोधन के लिए तथा प्रारूप ग में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आवेदन प्राप्त करेंगे। किसी मतदाता का नाम नगरीय अथवा पंचायत क्षेत्रों के मतदाता सूची में तभी जोड़ा जाएगा जब उसका नाम पहले से ही संबंधित विधानसभा के मतदाता सूची में हो। ऐसा न होने पर उस मतदाता को पहले अपना नाम विधानसभा के मतदाता सूची में जुड़वाना होगा। तत्पश्चात प्रारूप क (1) में सीधे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में आवेदन करना होगा तभी उसका नाम नगरीय अथवा पंचायत क्षेत्रों के मतदाता सूची में जोड़ा जा सकेगा। प्रशिक्षण में विभिन्न प्रपत्र जैसे आधार पत्रक भाग एक एवं भाग दो, प्रकरण रजिस्टर तथा विभिन्न प्रारूपों को भरने की भी जानकारी दी गई। तहसील स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा अपने-अपने नगरीय तथा पंचायत क्षेत्रों में नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।