महासमुंद, 22 जनवरी 2025/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। यह संहिता निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेगी।
निर्वाचन घोषणा के साथ ही निर्वाचन समाप्ति की तिथि तक कोई भी शासकीय एवं अर्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस आदि में राजनीतिक दलों के सदस्य चुनाव प्रचार अथवा राजनीतिक गतिविधियों के लिए ठहर नहीं सकेंगे। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह ने आदेश जारी किए है। हालांकि पात्रतानुसार एवं उपलब्धता के आधार पर इन स्थानों पर ठहरने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ विशेष दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
जारी आदेशानुसार ठहरने वाले व्यक्तियों को केवल पात्रतानुसार कक्ष आवंटित किए जाएंगे, लेकिन भोजन आदि की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी। ठहरने वालों से निर्धारित शुल्क लिया जाएगा और इसकी रसीद जारी की जाएगी। टेलीफोन कॉल का भुगतान अनिवार्य’ः विश्राम भवनों में किए गए कॉल का पृथक रजिस्टर रखा जाएगा। कॉल के लिए निर्धारित राशि तुरंत जमा करानी होगी। ठहरने वालों का नाम, पता, ठहरने का उद्देश्य और अन्य जानकारी रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। आगंतुकों का नाम, पता और मोबाइल नंबर भी अलग रजिस्टर में दर्ज होगा।
निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, सचिव एवं निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों को कक्ष आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। अन्य व्यक्तियों को कक्ष तब ही आबंटित किए जाएंगे, जब अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध होंगे। जिला मुख्यालय में विश्राम भवनों का आरक्षण जिला सत्कार अधिकारी महासमुंद द्वारा किया जाएगा। वहीं, अनुविभागीय मुख्यालयों और अन्य स्थानों पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारी, प्रेक्षक आदि के लिए कक्ष हमेशा आरक्षित रखें जाएं। आदर्श आचरण संहिता का यह प्रतिबंध महासमुंद जिले में निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेगा।
नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25
बिना अनुमति के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध
महासमुंद, 22 जनवरी 2025/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। 20 जनवरी से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है, जो निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगी। आयोग के आदेशानुसार, निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने तक सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, केंद्रीय कार्यालयों और भारत सरकार के उपक्रमों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारीविनय कुमार लंगेह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन के दौरान जिलों में पदस्थ कोई भी अधिकारी या कर्मचारी उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना अवकाश पर नहीं जा सकेंगे। साथ ही, मुख्यालय परित्याग करना भी प्रतिबंधित रहेगा। बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने या अवकाश पर जाने की स्थिति में संबंधित जिला प्रमुख या नियंत्रण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25
आदर्श आचरण संहिता लागू, संपत्ति विरूपण पर सख्ती के निर्देश
महासमुंद, 22 जनवरी 2025/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत आम चुनाव 2024-25 की समय-सारणी जारी कर दी है। इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान संपत्ति विरूपण को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि ’छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 03 के तहत किसी भी शासकीय या अशासकीय संपत्ति को बिना स्वामी की लिखित अनुमति के विरूपित करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वाले व्यक्ति पर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह अपराध संज्ञेय श्रेणी में आता है, और इसके लिए कठोर कार्यवाही की जाएगी।
यदि किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा निजी संपत्ति को स्वामी की अनुमति के बिना विरूपित किया जाता है, तो संपत्ति स्वामी संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके बाद गठित टीम कार्रवाई करेगी। पुलिस विभाग ऐसे मामलों की जांच कर आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।
चुनाव प्रचार के लिए किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यदि कोई व्यक्ति या दल संपत्ति विरूपण में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति की गरिमा बनाए रखने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उठाए गए ये कदम चुनाव को निष्पक्ष और अनुशासन पूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में संपत्ति विरूपण रोकने के लिए टीम गठित का गठन किया गया है। टीम में नगरीय निकाय, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारी व कर्मचारी शामिल है। टीम का गठन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और मुख्य नगर पालिका अधिकारी या जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समन्वय से किया गया है।
टीम द्वारा सघन निरीक्षण कर विरूपित संपत्ति को, संपत्ति विरूपण करने वाले के व्यय पर पूर्व स्वरूप में लाएगी तथा टीम द्वारा संपत्ति विरूपण करने वाले तत्वों के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। थाना प्रभारी द्वारा संपत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर तत्काल एफ.आई.आर. दर्ज कर विवेचना प्रारम्भ की जाएगी। संबंधित टीम शिकायत या उन्हें प्राप्त संपत्ति विरूपण के प्रकरणों को पृथक पंजी में दर्ज करेगी एवं निर्वाचन व्यय दल को अवगत कराएगी।
नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25
ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध
ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही किया जा सकेगा
महासमुन्द, 22 जनवरी 2025/ नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के तहत आदर्श आचरण संहिता के पालन को सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर), माइक, वाहनों के उपयोग,
चुनावी कार्यालय खोलने, सभा एवं रैली आयोजित करने के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस संबंध में जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन सुनिश्चित करने और निर्वाचन संचालन के लिए नियमानुसार अनुमति प्रदान करने हेतु अधिकारियों को सक्षमता प्रदान करते हुए अनुमति देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए निर्वाचन संचालन हेतु वाहन, माईक, लाउडस्पीकर, पार्टी अथवा अभ्यर्थी द्वारा कार्यालय खोलने, सभा, रैली आदि की अनुमति संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिया जाएगा। आवेदन प्रस्तुत करने के लिए नगर पालिका परिषद् महासमुंद हेतु कार्यालय कक्ष क्रमांक 14, नगर पंचायत तुमगांव हेतु कार्यालय नगर पंचायत तुमगांव तथा नगर पालिका परिषद् बागबाहरा व सरायपाली एवं नगर पंचायत पिथौरा और बसना के लिए संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय का स्थान निर्धारित किया गया है। इसी तरह त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य पद के लिए रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय व जिला पंचायत सभाकक्ष तथा पंच, सरपंच, जनपद सदस्य पद के लिए संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
नगरीय निकाय/त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन अंतर्गत उपरोक्त अनुमति हेतु संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में आवेदन करना होगा। संबंधित सक्षम प्राधिकारी निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान कर सकेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओ/प्रचार/जुलुस में प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही किया जा सकेगा, किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होगें एवं मध्यम आवाज मे ही प्रयोग किए जाएंगे। लोक परिशांति को दृष्टिगत रखते हुए लम्बे चोंगे वाले लाउड स्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है।
वाहनों एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाऊड स्पीकर समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया जाता है। सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा, परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास नगर पालिका, नगर पंचायत एवं किसी अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।
संबंधित अभ्यर्थी, राजनीतिक दल द्वारा आदर्श आचरण संहिता का पालन किया जावेगा। उल्लंघन की स्थिति में अनुमति निरस्त करते हुए आयोग के सुसंगत प्रावधानों के अधीन दांडिक कार्यवाही की जावेगी। वाहन, रैली, सभा इत्यादी में होने वाले व्यय की जानकारी संबंधित निर्वाचन व्यय संपरीक्षक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार के व्यय की जानकारी छुपाया जाना निर्वाचन नियमों का उल्लंघन माना जावेगा। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तिथि तक महासमुंद जिले के नगर पालिका एवं समस्त नगर पंचायतों, समस्त जनपद पंचायतों में प्रभावशील रहेगा।