कोमाखान, बंगाली झोलाझाप डाक्टर के इंजेक्शन से ग्रामीण की मौत, एक साल बाद खुलासा  

झोलाझाप डाक्टर

महासमुंद। जिले में झोलाझाप डाक्टर की भरमार है। पैसे कमाने के लालच में अज्ञानतावश गलत इंजेक्शन देने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही एक वाक्या कोमाखान थाना अंतर्गत ग्राम मनकी में सामने आया है। जहां बंगाली डाक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से ग्रामीण की मौत हो गई। बता दें, साल भर पहले हुई इस घटना की कोमाखान पुलिस ने FIR दर्ज कर अब झोलाझाप डाक्टर के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज की है।

घटना इस प्रकार है..

ग्राम मनकी निवासी मृतक राजाराम साहू पिता प्रभुराम साहू (36) की 13.अक्टूबर 2023 को मृत्यु हो गई थी। जिसमें पुलिस ने पाया कि मृतक की मृत्यु तबीयत खराब हो जाने के कारण ग्राम चंदरपूर में रहने वाला झोलाझाप बंगाली डाक्टर मिलन सरकार से इलाज करवाते समय इंजेक्शन लगाने से मृत्यु प्रतीत होना बताया गया।

पुलिस ने मृतक के परिजनों का बयान लिया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि दिनांक 12 अक्टूबर 2023 की रात्रि राजाराम की तबीयत खराब हो गई थी अगले दिन दिनांक ग्राम चंदरपूर का रहने वाले झोलाझाप बंगाली डाक्टर मिलन सरकार को बुलाये थे, तब मिलन सरकार के द्वारा मृतक के घर ग्राम मनकी थाना कोमाखान जिला महासमुंद में आकर मृतक को इंजेक्शन लगाया गया था जिसके पश्चात मृतक की तबीयत अत्यधिक खराब होने से अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गया।

पोस्टमार्टम परीक्षण के बाद खुलासा

विवेचना के दौरान मृतक के पिताजी के पेश करने पर मिलन सरकार के द्वारा मृतक को लगाया गया इंजेक्शन की खाली लेपर Troxone 1000mg को जप्त किया गया है। पीएम के दौरान चिकित्सक के द्वारा मृतक का व्हीसरा प्रिजर्व कर प्रदाय किया गया था जिसका FSL परीक्षण कराया गया, परीक्षण रिपोर्ट में वैज्ञानिक अधिकारी के द्वारा भेजे गये प्रदर्श में Cerftiaxone की उपस्थिति पाया जाना एंव रासायनिक विष नहीं लेख किया गया ।

पीएम रिपोर्ट एवं FSL परीक्षण के आधार पर CHC बागबाहरा के चिकित्सा अधिकारी से क्युरी कराया गया किन्तु मृत्यु के कारण का स्पष्ट उल्लेख ना करते हुए लेख किया गया है कि हाईपर सेन्सेटीव मरीज की मृत्यु संभावित है।

झोलाझाप के पास कोई दस्तावेज नही मिले

इंजेक्शन लगाने वाले मिलन सरकार को नोटिस देकर इलाज करने के संबंध में दस्तावेज पेश करने कहा गया ,जो किसी प्रकार का दस्तावेज ना होना लिखकर दिया है,उक्त संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महासमुंद को प्रतिवेदन भेजा गया था जो मिलन सरकार के द्वारा बिना किसी डिग्री या वैध दस्तावेज के प्रायवेट चिकित्सकीय कार्य नहीं किया जा सकता एवं इनके द्वारा नर्सिंग होम एक्ट अंतर्गत क्लीनिक संचालन हेतु लायसेंस/ अनुज्ञा नहीं लिया गया है लेख किया गया है।

संपूर्ण मर्ग जांच के विधिक अभिमत लोक अभियोजक से प्राप्त किया गया है जिसमें लोक अभियोजक के द्वारा मिलन सरकार के द्वारा बिना चिकित्सकीय कार्य का अधिकार डिग्री या लायसेंस के बिना चिकित्सकीय कार्य करने और इस बात की जानकारी भली भांति होने की उसके चिकित्सकीय कार्य करने से किसी व्यक्ति की उपहति या मृत्यु कारित हो सकती है, इस बात का ज्ञान एवं जानकारी होते हुए भी मृतक राजाराम साहू को इंजेक्शन लगाया गया था जिससे मृतक राजाराम साहू की मृत्यु कारित हुई है।

लोक अभियोजक के मतानुसार एवं संपूर्ण मर्ग जांच में प्राप्त साक्ष्य अनुसार मिलन सरकार पिता रामप्रसाद सरकार उम्र 42 साल साकिन चंदरपुर थाना कोमाखान जिला महासमुंद का कृत्य भादवि की धारा 304  तथा छ0ग0 आयुर्विज्ञान की धारा 24 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आये जाने पर आरोपी  के खिलाफ अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।

ये भी पढ़ें...

Edit Template